Section of IPC, which deals with LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) community is : / आईपीसी की धारा, जो एलजीबीटी (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) समुदाय से संबंधित है : - www.studyandupdates.com

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Section of IPC, which deals with LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) community is : / आईपीसी की धारा, जो एलजीबीटी (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) समुदाय से संबंधित है :

Section of IPC, which deals with LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) community is : / आईपीसी की धारा, जो एलजीबीटी (समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर) समुदाय से संबंधित है :

 

(1) 377
(2) 376
(3) 370
(4) None of these

(SSC CGL Tier-I Re-Exam–2013, 27.04.2014)

Answer / उत्तर :-

(1) 377

Explanation / व्याख्या :-

Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community comes under Homosexual intercourse, a criminal offence under Section 377 of the Indian Penal Code, 1860. The section criminalises sexual activities “against the order of nature.” / समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) समुदाय समलैंगिक संभोग के तहत आता है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के तहत एक आपराधिक अपराध है। यह धारा “प्रकृति के आदेश के खिलाफ” यौन गतिविधियों को अपराधी बनाती है।

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